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अधिवक्ता ने हरदोई पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार  से लगाई गुहार: अधिवक्ता को बाइक से टक्कर मारकर घायल करने वाले नामजद आरोपियों पर कार्रवाई की मांग।

हरदोई। जनपद हरदोई के कोतवाली शाहाबाद क्षेत्र में अधिवक्ता संत कुमार सिंह गौर को बाइक से टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल करने का मामला सामने आया है। इस प्रकरण में पीड़ित अधिवक्ता ने पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा हरदोई को प्रार्थना पत्र देकर नामजद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और शाहाबाद पुलिस पर अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज करने का भी आरोप लगाया है।

प्रार्थना पत्र के अनुसार, घटना दिनांक 4 अप्रैल 2026 को सुबह लगभग 11:20 बजे की है। अधिवक्ता न्यायालय से तहसील न्यायालय की ओर जा रहा था। तभी शाहजहांपुर की और से तेज रफ्तार में आ रही एक बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही अधिवक्ता सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया। मौके पर मौजूद लोगों व अन्य अधिवक्ताओं ने उन्हें तत्काल सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनके सिर में गंभीर चोटें आईं और सात टांके लगाए गए।

पीड़ित के अनुसार, बाइक पर तीन नाबालिग सवार थे। घटना के बाद बाइक मौके पर ही मिल गई, जिसके कागजात देखने पर वाहन स्वामी का नाम संजय कुमार पुत्र राजकुमार, निवासी मोहल्ला अल्लापुर, कोतवाली शाहाबाद, जनपद हरदोई) पता चला। आरोप है कि बाइक आर्यन पुत्र संजय कुमार चला रहा था और दो लोग पिछे बैठे थे। जिनमें आर्यन पुत्र संजय कुमार, सत्यम पुत्र विनोद तथा सूर्यांश पुत्र संजय कुमार (सभी नाबालिग) शामिल थे।

अधिवक्ता का आरोप है कि स्पष्ट पहचान और नामजद जानकारी होने के बावजूद पुलिस ने आईआर नंबर 197/2026 अज्ञात के खिलाफ दर्ज कर ली। जब उन्होंने अपने पुत्र के माध्यम से नामजद तहरीर कोतवाली में दी, तो उसे फाड़कर फेंक दिया गया। दूसरी बार दी गई तहरीर को भी अनदेखा कर दिया गया और तहरीर बदलने का दबाव बनाया गया।

प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख है कि उक्त बाइक का नंबर UP 27 Q8547 है, जो वर्तमान में कोतवाली शाहाबाद में खड़ी है, तथा वर्ष 2012 से उसका बीमा भी नहीं कराया गया है। पीड़ित ने यह भी बताया कि इससे पहले भी उन पर जानलेवा हमला हो चुका है,

पीड़ित अधिवक्ता ने पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच कर नामजद आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने तथा सही धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। इस घटना को लेकर स्थानीय अधिवक्ताओं में भी रोष व्याप्त है और न्याय की मांग तेज हो गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आईआर संख्या 450/2025 में आरोपी सुभाष पुत्र राजाराम, निवासी मोहल्ला पठकाना, थाना कोतवाली शाहाबाद को नामजद रिपोर्ट हुईं थी। और आरोपी 24 दिनों तक जिला कारागार हरदोई में बंद रहा था, लेकिन पीड़ित का आरोप है कि जेल से छूटने के बाद आरोपी लगातार उसे धमका रहा है और जान से मारने की कोशिश कर रहा है।

पीड़ित का कहना है कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि सुनियोजित तरीके से उसे जान से मार डालने की कोशिश की जा रही है। उसने आशंका जताई है कि आरोपी द्वारा किसी भी समय गंभीर वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। इस संबंध में पीड़ित ने न्यायालय और पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है।

मामले में अन्य आरोपियों के रूप में संजय कुमार पुत्र श्री राजकुमार, आर्यन पुत्र संजय कुमार, सूर्यांश पुत्र श्री संजय कुमार, सत्यम पुत्र विनोद सर्व निवासी मोहल्ला अल्लापुर सैदीखेत तथा सुभाष पुत्र राजाराम सर्व निवासी मोहल्ला पठकाना,थाना कोतवाली शाहाबाद, जनपद हरदोई) के 5 व्यक्ति के नाम भी सामने आए हैं।

पीड़ित संत कुमार सिंह गौर एडवोकेट (प्रभुजी) निवासी मोहल्ला खत्ता जमाल ख़ान, कोठी नंबर 185, कोतवाली शाहाबाद, जनपद हरदोई ने पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा हरदोई से मांग की है कि मामले में पांच आरोपियों के नाम बढ़ाए जाएं और इनके खिलाफ उचित धाराएं भी बढ़ाई जाएं और सख्त कार्रवाई की जाए।

साथ ही, प्रार्थी ने यह भी अनुरोध किया है कि थाना कोतवाली शाहाबाद पुलिस को निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए जाएं और उसे सुरक्षा प्रदान की जाए। मामले के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट, स्वास्थ्य केंद्र की रिपोर्ट तथा सीटी स्कैन रिपोर्ट (जिसमें नाक की हड्डी टूटने की पुष्टि हुई है) भी संलग्न की गई हैं।

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