
मैहर
ग्राम रामगढ़ में नाबालिग बालिका के बाल विवाह की सूचना कलेक्टर मैहर श्रीमती बिदिशा मुखर्जी को प्राप्त होने पर अमरपाटन एस डी एम डा आरती सिंह के मार्गदर्शन में महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी अमरपाटन, थाना प्रभारी ताला एवं नायब तहसीलदार ताला की संयुक्त टीम द्वारा रात्रि 8 बजे रामगढ़ पहुच कर बाल विवाह रोकथाम की कार्यवाही की गई।बालिका उम्र 13 वर्ष का विवाह संपन्न कराया जा रहा था।बालिका के माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। बालिका की दादी को समझाया गया एवं बालिका के अन्य परिवारजनों को समक्ष में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम अंतर्गत बाल विवाह करने पर कानूनी कार्यवाहियो की जानकारी दी गयी जिस पर बालिका की दादी के द्वारा विवाह रोक दिया गया एवं 18 वर्ष के पूर्व बालिका का विवाह न करने की सहमति प्राप्त कर पंचनामा तैयार किया गया।
मैहर ब्यूरो चीफ, सुरेन्द्र कुमार शर्मा
नित नई खबर एवं विज्ञापन हेतु संपर्क करें




