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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलिया जनपद के रसड़ा कोतवाली से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस व्यवस्था पर कड़ी नाराज़गी जताई। न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि “पुलिस स्टेशन व्यावसायिक गतिविधियों का अड्डा बन गए हैं।”
हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने का निर्देश दिया है। साथ ही, जांच में दोषी पाए जाने वाले संबंधित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने और 10 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त 2026 को निर्धारित की है, जिसमें डीजीपी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा।
इस टिप्पणी के बाद पुलिस विभाग में हलचल तेज हो गई है और अब सभी की निगाहें 11 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।




