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छोटे कारोबारियों को राहत के लिए कानून बदलेगा

शिवानी जैन एडवोकेट की रिपोर्ट

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लघु एवं मझोले उद्योगों को 45 दिनों के भीतर भुगतान करने जुड़े आयकर कानून को लेकर बड़ा बदलाव संभव है । सूत्रों के मुताबिक एनएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं ताकि छोटे कारोबारियों तो इस कानून से होने वाली दिक्कतों दूर किया जा सके । इसके लिए नई सरकार बजट सत्र का इंतजार करना पड़ेगा । सरकार ने पिछले साल बजट में एक कदम उठाया था । इससे छोटे कारोबारियों की मुसीबत खत्म होने के बजाय और बढ़ गई । कारोबारियों के मुताबिक कानून की वजह से बड़ी कंपनियों ने पंजीकृच एमएसएमई को आर्डर देना बंद कर दिया ताकि उन्हें नए आयकर कानून के मुताबिक 45 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए मजबूर न होना पड़े । सूत्रों के मुताबिक सरकार 45 दिनों की अवधि को बढ़ाकर 90 दिन करने पर विचार कर रही है ।

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