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उत्तर प्रदेश में खाने के सामान में थूकने और फर्जी नाम से बेचने पर रोक लगाने के लिए सरकार दो नए अध्यादेश लाने जा रही है।

लखनऊ।

बुद्धेश मणि पाण्डेय जिला प्रभारी 

बन्दे भारत न्यूज।

उत्तर प्रदेश में खाने के सामान में थूकने और फर्जी नाम से बेचने पर रोक लगाने के लिए सरकार दो नए अध्यादेश लाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विधि आयोग, गृह विभाग, पुलिस, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा करेंगे। ये अध्यादेश उत्तर प्रदेश छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024 और यूपी प्रिवेंशन ऑफ़ कंटेमिनेशन इन फ़ूड अध्यादेश 2024 हैं ।

रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा संचालकों को अपनी सही पहचान बताने के लिए बैनर लगाने होंगे। इससे ग्राहकों को पता चलेगा कि वे किस तरह के स्थान पर खाना खा रहे हैं। राज्य सरकार ने यह कदम फर्जी नाम से रेस्टोरेंट और होटल चलाने के मामलों को रोकने के लिए उठाया है ।

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