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खरगोन जिलें की राजस्व सीमा में नौसादर के उपयोग एवं विक्रय पर व चायनीज (धागा )मांजे पऱ भी प्रतिबंध रहेगा

  खरगोन :-कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने दो आदेश जारी किए जिसमे की संपूर्ण खरगोन जिलें की राजस्व सीमा में नौसादर के उपयोग एवं विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा क्योंकि अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से  नौसादर का उपयोग शराब बनाने में किया जाता है जिससे आम जनमानस को हानि पहुंच सकती है 

आगामी14जनवरी 15जनवरी को मकर सक्रांति का पर्व भी है इस अवसर पऱ बच्चों एवं व्यक्तियों दुवारा पतंग बाजी की जाती है जिसमे आमतौर पऱ पतंग उडाने के लिए चायनीज(धागा )मांजे का उपयोग होता है जिससे पक्षियों के घायल होने एवं मृत्यु होने, साथ ही सड़क पर चलने वाले व्यक्तियों की भी घायल होने की संभावना रहती है इसलिए जनमन की सुरक्षा को ध्यान मै रखते हुए चाइनीज मांजे पर  भी प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी हुए है । यह दोनों आदेश 02 दिसंबर से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगे ।

प्रवीण यादव की खबर

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