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कतरवार में हैंडपंप मरम्मत के नाम पर घोटाला

पंच परमेश्वर से हुआ भुगतान

भीसीधी। आदिवासी बाहुल्य विकासखंड क्षेत्र कुसमी जहां विकास के नाम पर सरपंच सचिवों ने लूट की दुकान चला रखी है और उनके कारनामों के नित नए खुलासे भी हो रहे हैं फिर भी प्रशासन चुप्पी साधे हुई है, जो कि उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। ऐसा ही एक मामला ग्राम पंचायत कतरवार में सामने आया है जहां सरपंच सचिव ने मिलकर हैंड पंप मरम्मत के नाम पर ₹25000 का आहरण कर लिया। ई भुगतान आदेश क्रमांक 2903866 दिनांक 10 जुलाई 2023 को 70954 रुपए का भुगतान तीन बिलों के लिए किया गया है जिसमें से एक बिल हैंडपंप मरम्मत के लिए सामग्री हेतु किया गया है और सप्लायर वही कागजों में संचालित तथाकथित महादेव कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर जो झोले मे रखकर पहले लोहा ,सीमेंट ,गिट्टी और रेत बेचा करते थे इस बार हैंडपंप मरम्मत की सामग्री भी अपने मामा सचिव विजय कुमार शुक्ला सचिव ग्राम पंचायत कतरवार को आपूर्ति कर दी है जिसका भुगतान भी मामा जी ने बेहिचक किया है। मजेदार बात तो यह है कि पूर्व की तरह ही इस बिल में भी ना तो कोई बिल क्रमांक है और ना ही कोई तारीख है, यह भी नहीं लिखा है कि हैंडपंप मरम्मत की कौन सी सामग्री खरीदी और बेची गई है। उक्त भुगतान पंच परमेश्वर योजना से किया गया है जबकि मध्य प्रदेश में 10 जनवरी 2012 से लागू पंच परमेश्वर योजना के नियमों के मुताबिक उक्त योजना के तहत हैंड पंप खनन एवं संधारण , मोटर पंप खरीदना, पानी का परिवहन, मुरमीकरण , स्टॉप डैम अथवा चेक डैम का निर्माण, स्वागत द्वार, प्रतिमा स्थापना, सौर ऊर्जा लाइट खरीदना, एयर कंडीशनर ,मोबाइल टैंकर खरीदना और विज्ञापन जैसे कार्य नहीं किया जा सकते हैं। इस योजना से केवल पुलिया निर्माण, नाली निर्माण, आंगनबाड़ी भवन निर्माण ,पंचायत भवन निर्माण, सार्वजनिक पार्क का निर्माण और सामुदायिक शौचायलयों का निर्माण ही किया जा सकता है । ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भुगतान किया गया बिल खुद चीख – चीख कर कह रहा है कि साहब मैं तो फर्जी हूं और इसी तरह रहूंगा। बताते चलें की हैंड पंप मरम्मत का कार्य मध्यप्रदेश शासन ने ठेके पर दिया हुआ है और पंचायत इसमें कोई कार्य नहीं कर सकती है। इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारी से हुई बातचीत के बाद ही हम यह दावा कर रहे हैं।

इनका कहना है—-

हैंड पंप मरम्मत की संपूर्ण जिम्मेदारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग की है ग्राम पंचायत इसमें खर्च नहीं कर सकती है।

त्रिलोक सिंह बरकडे

कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय

विभाग सीधी, जिला सीधी मध्य प्रदेश

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