
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति का फैसला
सक्ती समाचार- ग्राम अमेराडीह के सूचनाकर्ता सुशीला बाई ने थाना मालखरौदा आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना दिनांक 02,10,2023 को दोपहर 1 00 बजे मैं अपने पुत्र कैलाश जटवार और अपने पति बाबूलाल के साथ खेत में काम करने के बाद बड़कामुड़ा तालाब में नहाने गए थे उसी समय आरोपी खीकराम कुर्रे ने अपने हाथ में सबल लेकर आया और मेरे पति बाबूलाल के सिर में जोर से मारा जिससे उसकी मृत्यु हो गई आरोपी खीकराम कुर्रे उनके जमीन को लेकर हमेशा लड़ाई करता था और उनके साथ द्वेश भी रखता था अभियुक्त के खिलाफ मामला मालखरौदा थाने में दर्ज होने के पश्चात विवेचना की कार्रवाई शुरू की गई विवेचना पूर्ण हो जाने के पश्चात अभियुक्त खिकराम कुर्रे खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए जाने पर उसे विधि के अनुसार गिरफ्तार कर माननीय अपर सत्र न्यायालय शक्ति मैं विचारण हेतु पेस किया गया था। विचारण के दौरान अभियोजन ने 10 साक्षियों के कथन करवाए उन्हीं साक्षियों के कथन के आधार पर श्रीमती लीना अग्रवाल माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, सत्र न्यायालय शक्ति ने दिनांक 07,07,2023 को मृतक बाबूलाल के सिर में लोहे के संबल से जोरदार मारा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हत्या का अपराध के लिए आरोपी खीकराम कुर्रे को आजीवन काराकास और 1000/रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है और अर्थ दंड अदायगी नहीं कर पाने की स्थिति में तीन माह का अतरिक्त कारावास से दंडित किया गया है अभियोजन के लिए मनोज सिंह सिसोदिया अतिरिक्त लोक अभियोजक ने पैरवी की