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कुपवाड़ा के संयुक्त पूछताछ केंद्र में हिरासत में टॉर्चर का मामला सुप्रीम कोर्ट ने मामले में CBI जांच का आदेश दिया. 

जम्मू कश्मीर

वन्दे भारत लाइव टीवी न्यूज।

कुपवाड़ा के संयुक्त पूछताछ केंद्र में हिरासत में टॉर्चर का मामला सुप्रीम कोर्ट ने मामले में CBI जांच का आदेश दिया.

SC ने आरोपी अधिकारियों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया.

SC ने आरोपी के खिलाफ धारा 309 के अंतर्गत दर्ज FIR रद्द की.

SC ने अपीलकर्ता को ₹50 लाख का मुआवज़ा देने का भी आदेश दिया.

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच का आदेश.

पूछताछ में एकत्रित संपूर्ण सामग्री सक्षम अधिकारी को सौंपी जाएगी – बेंच.

CBI निदेशक मामले की जांच के लिए एक SIT का गठन करेंगे – SC.

*1 महीने के भीतर आरोपी पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाएगा – SC.*

FIR दर्ज होने के 3 महीने के भीतर जांच पूरी कर ली जाएगी – SC.

CBI कुपवाड़ा स्थित संयुक्त पूछताछ केंद्र में व्यवस्थागत मुद्दों की भी जांच करेगी – SC.

CBI 10 सितंबर तक रिपोर्ट दाखिल करे – SC…

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