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कोटपा अधिनियम के तहत जिले में चली तम्बाकू विरोधी मुहीम, 37 चालान कर वसूले गए ₹7,900 जुर्माना……

वन्दे भारत लाइव टीवी न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट हेड चित्रसेन घृतलहरे (पेंड्रावन )सारंगढ़ बिलाईगढ़, 21 जुलाई 2025// राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) के अंतर्गत सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में कोटपा अधिनियम 2003 (COTPA) के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा सघन कार्यवाही की गई।जिला कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे के निर्देश और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एफ.आर. निराला के मार्गदर्शन में गठित प्रवर्तन दल ने पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय के सहयोग से सारंगढ़ एवं बरमकेला ब्लॉक के विभिन्न स्थानों पर छापा मारकर चालानी कार्रवाई की।अभियान के दौरान पान ठेलों, सार्वजनिक स्थलों एवं शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर कार्यवाही करते हुए सारंगढ़ ब्लॉक में धारा 4, 6A और 6B के अंतर्गत कुल 28 चालान बनाए गए, जिससे ₹6,100 की चालान राशि वसूली गई। वहीं बरमकेला ब्लॉक में 9 चालानों के माध्यम से ₹1,800 का जुर्माना वसूला गया। कुल मिलाकर 37 चालानों के तहत ₹7,900 की राशि वसूल की गई।प्रवर्तन दल द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचने व उपभोग करने पर सख्त कार्यवाही की गई। साथ ही तंबाकू उत्पादों से संबंधित विज्ञापनों को सार्वजनिक स्थलों से हटवाया गया। थोक विक्रेताओं को कोटपा अधिनियम के अनुसार ही बिक्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।इस अभियान में डॉ. इन्दु सोनवानी (जिला नोडल अधिकारी, एनटीसीपी), डॉ. कीर्ति भगत, डॉ. हितेश पैंकरा, सुरेश कुमार यादव, आरक्षक शकुंतला जायसवाल, दिनेश कुमार और मिनकेतन पटेल सहित स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम शामिल रही।जिला प्रशासन द्वारा यह अभियान भविष्य में भी निरंतर जारी रखने की बात कही गई है ताकि तंबाकू के दुष्प्रभाव से लोगों को बचाया जा सके !

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