
अमित पाटीदार/सारंगी
राणापुर थाने पर पदस्थ रहते हुए मारपीट के मामले में हुए अपराध क्र. 502/2024 अंतर्गत धारा 109 में तत्परता से कार्यवाही की ओर प्रकरण की सराहनीय विवेचना की जिसमें आ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया ने आरोपी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए के अर्थ दंड से दण्डित किया गया था इस सराहनीय कार्य के लिए 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को झाबुआ में पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्मानित किया गया।इस सम्मान से पुलिस विभाग ने ओर इस्ट मित्रों ने बधाई प्रेषित की।
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