
नागपुर, शुक्रवार 05 सितंबर 2025-: प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कारखाना अधिनियम में संशोधन को लेकर अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। अब राज्य में 9 घंटे के स्थान पर 12घंटे प्रतिदिन काम करने का प्रावधान है। महाराष्ट्र सरकार में श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने इस विषय की जानकारी मीडिया के माध्यम से दी है। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से राज्य के श्रमिक बंधुओं को को और अधिक आर्थिक फायदा हो सकता है। प्राप्त जानकारी अनुसार अब पांच घंटे के बाद आराम समयसीमा 30 मिनट और 06घंटे कार्य करने के बाद फिर 30 मिनट आराम का समय कर दिया गया है सप्ताह के कार्य समय को भी 48 घंटे से बढ़ाते हुए 60 घंटे कर दिया है। श्रमिकों के लिए ओवरटाइम की भी अधिकतम सीमा को अब 115घंटे से बढ़ाते हुए 144घंटे किया गया है। इस फैसले से श्रमिक बंधुओं को अधिक आर्थिक लाभ हो सकता है। अगर श्रमिक अतिरिक्त समय तक काम करते हैं तो उन्हें पूरा मुआवजा तथा सवेतन अवकाश के प्रावधान में भी परिवर्तन किया गया है। शासन की मंजूरी के बिना कारखाने के कार्यविधि समय सीमा में परिवर्तन नही किया जा सकता है। यह पूरी जानकारी महाराष्ट्र राज्य सरकार में श्रम मंत्री श्री आकाश फुंडकर जी ने खामगांव में मीडिया से बातचीत के दौरान दी है।




