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जिले में कार्बाइड गन बिक्री पर पूर्णत: प्रतिबंध उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाही|

जावरा(रतलाम) आतिशबाज़ी विक्रेता, आतिशबाजी, लोहा स्टील अथवा पीवीसी पाइपों विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखें (कार्बाइड गन) तैयार कर विक्रय किए जाने की सूचना विभिन्न माध्यमों से संज्ञान में आ रही है। उक्त प्रतिबंधित पटाखा कार्बाइड गन आदि से आम नागरिकों की सुरक्षा, शांति एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त ज़िला दण्डाधिकारी डॉ शालिनी श्रीवास्तव द्वारा 15 अक्टूबर को जारी कार्यालयीन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए लोक हित में तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किया गया है।

 

 जारी आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति / संस्था / व्यापारी प्रतिबन्धात्मक पटाखें, आतिशबाजी, लोहा स्टील अथवा पीवीसी पाइपों विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखें (कार्बाइड गन) का निर्माण, भण्डारण, विक्रय नहीं करेगा और न ही क्रय करेगा। किसी प्रकार के अवैध प्रतिबंधात्मक पटाखा , आतिशबाजी, लोहा स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखें (कार्बाइड गन) की बिक्री, वितरण या प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
एस.डी.एम, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, पुलिस अधिकारी एवं संबंधित विभाग इस आदेश के सख्त अनुपालन की निगरानी करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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