अपर मुख्य सचिव का अध्यापकों की ऑनलाइन उपस्थिति के लिए आदेश जारी।
प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति हेतु विद्यालय प्रारम्भ होने से 1 घंटे का मार्जिन दिया जायेगा
उक्त अवधि के बाद सिस्टम लॉक हो जायेगा।
जिन विद्यालयों में नेटवर्क की अनुपलब्धता के कारण उपस्थिति दर्ज करने में समस्या आ रही हो वहां ऑफलाइन मोड में उपस्थिति दर्ज की जायेगी जो नेटवर्क आने पर ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली में सिंक हो जायेगी।
विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा उक्त उपस्थिति प्रणाली में उपस्थिति दर्ज की जायेगी।
यदि किसी प्रधानाध्यापक द्वारा उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो उनसे चार्ज ले कर अन्य अध्यापक को यह जिम्मेदारी दी जायेगी।
किसी भी अध्यापक के विरुद्ध अनुपस्थिति के संबंध में बिना कारण बताओ नोटिस जारी किये तथा अध्यापक का पक्ष जाने किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र० की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया जायेगा, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में शिक्षकों के उपस्थिति से संबंधित ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली बेसिक शिक्षा विभाग में लागू किये जाने हेतु आवश्यक डिजिटल प्लेटफार्म तैयार करेगी।