
श्री गंगानगर जिले के ग्राम पंचायत पक्की के गांव 3 बड़ी में हो रहीं निजी कंपनी और ग्राम पंचायत के प्रशासक और सचिव की मिली भगत से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की अवहेलना।गांव 3 सी बड़ी में नव निर्मित हॉस्पिटल के पास लगाया जा रहा निजी कंपनी का मोबाइल टावर जो कि निर्धारित मापदंड को नहीं कर रहा पूर्ण।सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार कोई भी मोबाइल टावर हॉस्पिटल या सरकारी बिल्डिंग्स से लगभग 15 मीटर से लेकर 100 मीटर का मापदंड नहीं कर रह पूरा जिसके बावजूद भी कंपनी ने बिना noc पंचायत से लिए टावर को खड़ा कर दिया जबकि ग्राम के सचिव को फोन पर अवगत करवाने के बावजूद भी कोई कारवाही नहीं कि गई ।और लिखित में शिकायत देने की बात कहकर बात को टालमटोल कर दिया गया।अब लिखित में सूचना देने के बावजूद भी अभी तक कोई कारवाही नहीं कि गई।जिस से साफ हो रहा है कि इसमें पंचायत सचिव और प्रशासक की मिली भगत हो सकती है या फिर उनके ध्यान में मामला पूर्व में नहीं आया।हमारे रिपोर्टर ने जब सचिव से बात करनी चाही तो उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला होते हुए बात को टाल दिया जिससे स्पष्ट हो रहा है कि मिलीभगत है। दूसरे पक्ष से देखा जाए तो कंपनी ने बिना noc के टावर का निर्माण करना कंपनी या जमीन मालिक की दादा गिरी की ओर संकेत करताहै।
इस
- रिपोर्ट को माननीय जिला कलेक्टर को प्रेषित कर दिया गया है।और पुलिस अधीक्षक को मामले से अवगत करवाया जाए गा।आगे जो कारवाही होगी उसके बारे में आपको रूबरू करवा दिया जाए गा।








