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फफौत रिल्स कांड में बड़ा फैसला: पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा* *पति की गला दबाकर हत्या

फफौत रिल्स कांड में बड़ा फैसला: पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा* *पति की गला दबाकर हत्या के मामले में दो साल बाद आया फैसला, दोनों दोषियों पर लगाया गया जुर्माना*

/बेगूसराय। खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के फफौत गांव में करीब दो वर्ष पूर्व हुए चर्चित पति हत्याकांड में माननीय न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी करार दिया है. अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है.

यह फैसला खोदावंदपुर थाना कांड संख्या- 05/24 के तहत 2 अप्रैल 2026 को सुनाया गया.

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सत्रवाद संख्या- 795/24 में सुनवाई पूरी होने के बाद मंझौल न्यायालय ने अभियुक्त रानी कुमारी और उसके प्रेमी मोहम्मद सज्जाद को दोषी मानते हुए सख्त सजा दी. अदालत ने दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, साथ ही यह आदेश दिया गया है कि जुर्माना नहीं देने की स्थिति में एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. इस मामले में सूचक राम प्रवेश महतो की ओर से अधिवक्ता रणधीर कुमार वर्मा एवं मनोहर कुमार महतो ने प्रभावी पैरवी की, जिससे पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सका. वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार एवं एपीपी राकेश कुमार ने भी मामले को मजबूती से रखा. मिली जानकारी के अनुसार करीब दो वर्ष पूर्व फफौत गांव में रानी कुमारी ने अपने प्रेमी मोहम्मद सज्जाद के साथ मिलकर अपने पति महेश्वर राय की गला दबाकर हत्या कर दी थी. बताया जाता है कि मृतक अपनी पत्नी को इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने और प्रेमी से बातचीत करने से रोकते थे, जिससे दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था.

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इसी विवाद के चलते पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रची और हत्या की वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद मृतक के पिता राम प्रवेश राय ने न्याय के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी. इस फैसले के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है और यह संदेश गया है कि अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा, साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ है कि लंबित मामलों में अब तेजी से न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ रही

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