
वंदेभारतलाइवटीव न्युज, शनिवार 11 जुलाई 2026
-: प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार केन्द्र सरकार ने 12% से अधिक अल्कोहल युक्त दवाओं के खुदरा बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। जानकारी अनुसार यह नियम 30मिलिलीटर से बड़ी बोतलों के लिए है।.अब 12% से अधिक अल्कोहल वाली दवाएं डाॅकटर के पर्ची के बिना बेची नहीं जा सकेगी। दवाईयों के गलत उपयोग को रोकने के उद्देश्य से सरकार नें ड्रग्स रूल्स 1945 नियम में बदलाव किया है। दवा विक्रेताओं के लिए भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। अब दवा विक्रेताओं को इन दवाईयों की बिक्री का पूरा रिकॉर्ड एक अलग से रजिस्टर में रखना होगा।







