

हेमंत नायक(लकी)मंडला मध्य प्रदेश
वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़
Income tax आयकर विभाग -: ITR फाइल करने की डेडलाइन 31 अगस्त तक बढ़ गई है क्या? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कही यह बात
इनकम टैक्स विभाग ने एक फ़ेक न्यूज़ के बारे में चेतावनी जारी की जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। यह दावा किया गया था कि ITR फाइलिंग की समय सीमा 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दी गई है। विभाग ने इस खबर को फर्जी बताया और कहा कि असली समय सीमा 31 जुलाई 2024 है।
नई दिल्ली: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक फर्जी खबर को लेकर चेतावनी जारी की है। यह गुजरात के एक मशहूर दैनिक अखबार में छपी थी। डिपार्टमेंट ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक न्यूज क्लिप घूम रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि ITR ई-फाइलिंग की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त, 2024 कर दिया गया है। एजेंसी ने साफ किया है कि यह खबर गलत है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2024 ही है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस फर्जी खबर और टैक्स रिफंड के नाम पर हो रहे नए घोटाले से बचने के लिए करदाताओं को आगाह किया है। विभाग ने बताया कि कुछ स्कैमर्स टैक्स रिफंड के नाम पर SMS और ईमेल भेजकर लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे सावधान रहें। टैक्स रिफंड से जुड़े किसी भी मैसेज या ईमेल की पुष्टि आधिकारिक माध्यमों से जरूर करें।
इन सबके बावजूद आयकर विभाग ने ITR फाइलिंग में भारी बढ़ोतरी की सूचना दी है। 22 जुलाई, 2024 तक 4 करोड़ ITR फाइल किए जा चुके हैं जो पिछले साल की तुलना में 8 फीसदी अधिक है। 2 करोड़ और 3 करोड़ का आंकड़ा इस साल 7 जुलाई और 16 जुलाई को पार कर गया था। पिछले साल 4 करोड़ का आंकड़ा 24 जुलाई को पार हुआ था।
समयसीमा बढ़ाने की मांग ने पकड़ा है जोर
हालांकि, कई करदाता और चार्टर्ड अकाउंटेंट तकनीकी खामियों के चलते टैक्स फाइल करने में कई तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। कई करदाता और चार्टर्ड अकाउंटेंट इनकम टैक्स पोर्टल पर कई तकनीकी दिक्कतों की शिकायत कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि समयसीमा बढ़ाई जाए। ICAI, कर्नाटक स्टेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन (KSCAA) और ऑल गुजरात फेडरेशन ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स जैसे संगठनों ने कई मुद्दों का हवाला देते हुए 31 अगस्त, 2024 तक समयसीमा बढ़ाने की मांग की है।
इनकम टैक्स डिपोर्टमेंट ने किया है सावधान
आयकर विभाग ने इस संबंध में X पर एक पोस्ट करते हुए कहा है, ‘हमें जानकारी मिली है कि संदेश न्यूज की एक क्लिपिंग सोशल मीडिया पर घूम रही है, जिसमें ITR ई-फाइलिंग की तारीख बढ़ाने की बात कही जा रही है। यह फर्जी खबर है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे IncomeTaxIndia की आधिकारिक वेबसाइट/पोर्टल से अपडेट का पालन करें।’तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहे करदाता आयकर विभाग के टोल-फ्री हेल्पडेस्क नंबरों (1800 103 0025 या 1800 419 0025) पर संपर्क कर सकते हैं या Efilingwebmanager@incometax.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं। जैसे-जैसे 31 जुलाई की समयसीमा नजदीक आ रही है, विभाग ने करदाताओं को फर्जी खबरों और घोटालों से सावधान रहने और केवल आधिकारिक स्रोतों का पालन करने की सलाह दी है।







