कब्र खोदकर निकाला जाएगा कांग्रेस नेता का शव, MP High Court ने दिया री-पोस्टमार्टम का आदेश
जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के कवर्धा
लोहारीडीह हत्याकांड को लेकर बड़ा आदेश दिया है।
जांच में लापरवाही बरतने पर शासन की गलती स्वीकार
की, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व
न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने मृतक कांग्रेस
नेता कचरू साहू के शव को कब्र खोदकर निकालने
और डाक्टरों की टीम से री-पोस्टमार्टम कराने का
आदेश दिया है।
बीजेपी नेता के बेटे पर हत्या की साजिश का आरोप
उल्लेखनीय है कि 15 सितंबर को लोहारीडीह (मप्र
सीमा) में कचरू की लाश पेड़ पर लटकती मिली थी।
आरोप था कि बीजेपी नेता के बेटे ने हत्या की साजिश
रची थी। मृतक कचरू उर्फ शिव प्रसाद साहू की बेटी व
मां की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
पूर्व में एकलपीठ से याचिका निरस्त होने के बाद
युगलपीठ में अपील पेश की गई। अपीलार्थियों की ओर
से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा, शशांक शेखर व
हर्षित बारी ने पैरवी की।
शार्ट पोस्टमॉर्टम के बाद शव दफनाया
शुक्रवार को मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य शासन
की ओर से रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें शुरुआती जांच
में गलती होना स्वीकार किया। छत्तीसगढ़ शासन ने
अपने जवाब में यह भी कहा कि घटना के बाद जिस
तरह परिस्थितियां बन रही थी, उसे देखते हुए शार्ट
पोस्टमॉर्टम कराया गया था। शार्ट पीएम रिपोर्ट के
आधार पर मृतक कचरू साहू के शव को उसकी नौ
साल की बेटी को सौंप दिया था। जिसके बाद शव
स्वजनों की उपस्थिति में लाश को दफना दिया।
दोनों सरकार के विरोधाभासी बयान
वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने बताया कि जब
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, तब
वहां के महाधिवक्ता ने जवाब में बताया था कि शव को
स्वजनों को सौंपा गया है। जबकि, शुक्रवार को सुनवाई
के दौरान मध्य प्रदेश शासन की ओर से कहा गया कि
शव उसकी बेटी को सौंपा गया था।