A2Z सभी खबर सभी जिले की
Trending

कछार असम में 24 किलोग्राम गोमांस जब्त करने के अभियान असम में 8 लोग गिरफ्तार, 6 दुकानें सील

  1. अवैध गोमांस व्यापार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए, कछार पुलिस ने मंगलवार (1 जुलाई) को जिले के छह क्षेत्रों में एक साथ अभियान चलाया और असम मवेशी संरक्षण अधिनियम, 2021 का उल्लंघन करते हुए गोमांस की बिक्री और भंडारण में कथित रूप से शामिल आठ लोगों को गिरफ्तार किया।विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर बोरखोला, कलैन, उधारबोंड, सिलचर सदर, धोलाई और लखीपुर पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत छापेमारी की गई। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई इस कार्रवाई के दौरान छह अलग-अलग होटलों और मीट की दुकानों से कुल 24.5 किलो मांस – पका हुआ और कच्चा दोनों – जब्त किया गया।कछार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) नुमल महत्ता ने मीडिया को बताया, “हमने कछार के छह इलाकों में अभियान चलाया और पाया कि संदिग्ध रूप से गोमांस को अवैध रूप से बेचा या संग्रहीत किया जा रहा है। आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और असम मवेशी संरक्षण अधिनियम के तहत छह मामले दर्ज किए गए हैं।”उन्होंने कहा, “कानून के तहत असम में मवेशियों के वध और गोमांस की बिक्री या व्यापार पर प्रतिबंध है। फिर भी हमें इस अधिनियम का उल्लंघन मिला और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार छह प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया। जब्त किए गए मांस को पशु चिकित्सा विभाग द्वारा सत्यापन के लिए भेजा गया है और उनकी रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।”जब्ती और गिरफ्तारियों का विवरण:

बोरखोला थाना – मोडिना होटल, बोरजात्रापुर :

जब्ती : 10 किलो कच्चा मांस

आरोपी :

  1. मोनिर उद्दीन बरभुइया (पेलाधार, थाना सिलचर)

  2. अजमल हुसैन बरभुइया (बरजात्रापुर, थाना बोरखोला)

 

कलैन थाना – ताज होटल, खोरोचुरा :

जब्ती : 1 किलो पका हुआ मांस

आरोपी : जोहोरुल अलोम (जगदीशपुर, थाना कटिगोरा)

 

उधरबॉन्ड पीएस – जोनोटा होटल :

जब्ती : 5 किलो पका हुआ और कच्चा मांस

आरोपी : जबर हुसैन लस्कर (मानिकपुर राजनगर, पीएस सिलचर)

 

सिलचर सदर पीएस – एक होटल :

जब्ती : 1 किलो कच्चा मांस

आरोपी : मोहम्मद अब्दुल बासित (कटिगोराह भाग 3)

 

ढोलई थाना – आर्यन होटल और अकीब फ्रोजन मीट की दुकान :

जब्ती : 500 ग्राम (कच्चा और पका हुआ)

आरोपी :

  1. अनवर हुसैन लस्कर (इस्लामाबाद)

  2. सलाम अहमद बरभुइया (श्यामाचरणपुर, थाना ढोलई)

 

लखीपुर पीएस – होटल फारूक, बांसकंडी :

जब्ती : 7 किलो

आरोपी : फारूक अहमद (बंसकांडी भाग II)

एसएसपी महत्ता ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा, “असम मवेशी संरक्षण अधिनियम, 2021 में गोमांस की बिक्री और परिवहन पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। हम जनता से जागरूक होने और ऐसी अवैध गतिविधियों से दूर रहने का आग्रह करते हैं। कछार पुलिस भविष्य में भी उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाती रहेगी।”सभी आठ आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं और जांच जारी है।

Back to top button
error: Content is protected !!