A2Z सभी खबर सभी जिले की

फिरोजाबाद: “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत 4 आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा

फिरोजाबाद: “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत 4 आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा

फिरोजाबाद पुलिस की कड़ी मेहनत और ठोस साक्ष्य संकलन के चलते “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान की सफलता का परिचायक है।

मामला थाना जसराना के अंतर्गत पंजीकृत मुकदमा संख्या 257/2001, धारा 396 भादवि के तहत दर्ज था। अभियुक्तगण सुरेश पुत्र रामदयाल, वीरेन्द्र पुत्र रामजीत, जोगेन्द्र पुत्र ख्यालीराम तथा मटरु पुत्र कायम सिंह, निवासी मोहम्मदपुर थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद, पर गंभीर आरोप थे। पुलिस द्वारा प्रमाण जुटाने एवं प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने इन सभी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ प्रत्येक को 25-25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

इस सफलता में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में स्थापित मॉनिटरिंग सेल की भूमिका उल्लेखनीय रही है। अभियोजन पक्ष के अभियोजक श्री ललित कुमार, मॉनिटरिंग सेल एवं कोर्ट पैरोकार हेड कांस्टेबल देवेन्द्र सिंह ने भी अभियुक्तों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान का उद्देश्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को न्यायालय के समक्ष दोषी साबित कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाना है, जिससे अपराधियों में भय का माहौल बने और कानून व्यवस्था मजबूत हो। इस अभियान के तहत पुलिस विभाग ने अपराध नियंत्रण और न्याय व्यवस्था में अपनी प्रभावी भूमिका को और सुदृढ़ किया है।

फिरोजाबाद पुलिस ने यह संदेश दिया है कि अपराधियों को कानून के शिकंजे से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा और किसी भी प्रकार के अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।


मुख्य बिंदु:

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत 4 आरोपियों को दोषी ठहराकर आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये का जुर्माना।

थाना जसराना के मुकदमा संख्या 257/2001, धारा 396 भादवि के आरोपियों पर कार्रवाई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी भूमिका।

अभियोजक श्री ललित कुमार और कोर्ट पैरोकार हेड कांस्टेबल देवेन्द्र सिंह की सराहनीय मेहनत।

अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस विभाग की निरंतर कोशिशें।

Back to top button
error: Content is protected !!