
लाडनूं कस्बे में दिनांक 11अक्टूबर 2025 को *लाडनूं* में स्थित अग्रसेन भवन सेवक चौक में खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस कैंप का आयोजन किया जायेगा। रजिस्ट्रेशन/ लाइसेंस कैंप के जिले में लगातार जारी रहेंगे खाद्य कारोबार कर्ताओं को व्यापार करने के लिए खाद्य रजिस्ट्रेशन लाइसेंस की आवश्यकता होती है अगर रजिस्ट्रेशन लाइसेंस खाद्य कारोबार कर्ताओं के पास नहीं होता है तो fss act 2006 के तहत धारा 26 में 25000 का जुर्माना बताया गया है अतः सभी खाद्य कारोबार कर्ताओं को कैंपों में भाग लेकर अपना रजिस्ट्रेशन बना ले।
खाद्यकारोबारकर्ता आधार कार्ड, पैनकार्ड, एक स्वयं की पासवर्ड फोटो और बिजली का बिल साथ लावे।











