
वंदेभारतलाइवटीव न्युज, रविवार 01 फरवरी 2026
===> आज 01 फरवरी 2026 से कई अहम बदलाव हो रहें हैं। आज से सिगरेट और तम्बाकू से बने हुए उत्पाद महंगे हो रहे हैं। नई कार, जीप वैन के लिए फास्टैग जारी करते समय अब “नो यओर व्हीकल”- KYV, प्रोसेस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जानकारी अनुसार 01 फरवरी 2026 से 19 किलो• वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 50 ररू• तक महंगा हो गया है। जीएसटी बढ़ा, सिगरेट 40% तक महंगा होगा। 03 सितंबर 2025 को किए गए बदलाव के बाद अब आज 01 फरवरी रविवार से पान मसाला, खैनी, गुटखा, आदि तम्बाखू उत्पादों पर 40% तक जीएसटी दर लागू होगा। अभीतक इन उत्पादों पर 28% जीएसटी के साथ कंपनसेसन ‘सेस भी लगता था। सिगरेट पर उसकी बनावट के आधार पर नई एक्साइज ड्युटी भी लागू होगी। जानकारी अनुसार 2•05 से लेकर 8•5’रू प्रति स्टिक तक यह एक्साइज ड्युटी लग सकती है। बीड़ी पर जीएसटी 18% और सिगरेट पर 40% कर दिया गया है।








