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हवाई यात्रा टिकिट वापसी और रद्द करने से संबंधित नियमों में बदलाव किया गया है।

नए नियम के अनुसार अब टिकिट बुक करने के 48 घंटे के अंदर रद्द या बदलाव करने अलग से शुल्क नहीं लगेगा

वंदेभारतलाइवटीव न्युज, गुरूवार 26 फरवरी 2026

====-: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने आज गुरूवार 26 फरवरी 2026 को हवाई यात्रा के टिकट वापसी और रद्द करने से संबंधित नियमों में परिवर्तन किया है। नए नियमों के अनुसार अब से हवाई यात्रा के लिए टिकट बुक करने के 48 घंटं के अंदर ही टिकट रद्द या इसमे कोई बदलाव करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा, हवाई यात्रा टिकट का पूरा पैसा वापस मिलेगा। प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने यह फैसला हवाई यात्रियों की बढ़ती हुई शिकायतों और हाल ही में इंडिगो की उड़ानों मे हुई परेशानियों के बाद लिया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के इस फैसले से सबसे बड़ी राहत जीरो कैंसिलेशन चार्ज को लेकर मिल सकता है। यदि कोई हवाई यात्रा के लिए टिकट बुक करता है तो टिकट बुकिंग के 48 घंटे के अंदर ही उसे रद्द करने या टिकट में कोई बदलाव करने पर अबसे एयरलाइन यात्रियों से कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकता है। जानकारी के अनुसार यह सुविधा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के कुछ शर्तों के साथ ही मिलेगी। यह सुविधा तभी मिलेगी जबकि हवाई यात्रा की टिकट की बुकिंग उड़ान भरने की तारीख से कम से कम सात दिनों पहले ही की गई हो। यदि फ्लाइट उड़ान से दो तीन दिन पहले टिकट बुक किया जाता है तो 48 घंटे वाली यह छूट यात्री को नही मिल सकेगी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने स्पष्ट किया है कि भले ही टिकट ट्रैवल एजेंट या किसी अन्य पोर्टल से बुक किया गया हो रिफंड वापसी की जिम्मेदारी एयरलाइन की ही होगी। एजेंट केवल एयरलाइन के प्रतिनिधि ही माने जाते हैं, अत: एयरलाइन यह नहीं कह सकता है कि टिकट का पैसा एजेंट के पास है। जानकारी के अनुसार एयरलाइन को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि टिकट रिफंड की प्रक्रिया हर हाल में 14 कार्यदिवसों के अंदर पूरी कर ली जाए । नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के इस फैसले के पीछे उद्देश्य यह है कि हवाई यात्रियों की ओर से रिफंड नही मिलने या इसमे देरी होने से लगातार शिकायतें भी बढ़ रही थी। नये नियम के अनुसार एयरलाइन यात्री से टिकट कैंसिलेशन शुल्क या फीस नही लेगी, यदि यात्री टिकट की बुकिंग की तारीख बदलते हैं और उस नई तारीख का बेस फेयर पुराना टिकट बुक करते समय के फेयर से अधिक है तो फिर यात्री को किराए के इस अंतर को देन भी पड़ सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने संशोधित सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट को 24 फरवरी 2026 को जारी किया है, और यह अबसे लागू माना जायेगा। टिकट बुकिंग के शुरुआती 48 घंटो के बाद लुक इन ऑप्शन समाप्त हो जायेगा। इसके बाद यदि टिकट बुक करते हैं या टिकट मे कोई बदलाव करते है तो एयरलाइन की सामान्य पाॅलिसी के हिसाब से शुल्क और अन्य चार्जेस देने होंगे। जानकारी अनुसार हवाई यात्रियों की सुविधा के लिए नियमों को पैसेंजर फ्रेंडली” भी बनाया गया है, जिससे एयरलाइन टिकट रिफंड के नाम पर कोर्ई भी मनमानी काम न कर पाए। नियमों का उल्लंघन करने पर एयरलाइंस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

अनंतपद्मनाभ

D Anant Padamnabh, village- kanhari, Bpo-Gorakhpur, Teh-Pendra Road,Gaurella, Distt- gpm , Chhattisgarh, 495117,
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