
समीर वानखेड़े ब्यूरो चीफ
गढ़चिरोली-अहेरी राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-353C) पर सौंदर्यीकरण के नाम पर अवैध बैरिकेडिंग करने के मामले में राष्ट्रीय महामार्ग विभाग ने लॉयड्स मेटल प्लांट को नोटिस जारी किया है। विभाग ने तुरंत अवैध कब्जा हटाने के सख्त आदेश दिए हैं।
24 मीटर ROW में अतिक्रमण से बढ़ा हादसों का खतरा
प्राप्त जानकारी के अनुसार, लॉयड्स मेटल प्लांट ने कोनसरी गांव के पास NH-353C की 24 मीटर रोड सीमा यानी राइट ऑफ वे में अवैध बैरिकेडिंग कर अतिक्रमण कर लिया है। सौंदर्यीकरण के नाम पर बिना अनुमति किए गए इस काम से हाईवे संकरा हो गया है और दुर्घटना का खतरा लगातार बढ़ रहा है।
राष्ट्रीय महामार्ग विभाग का सख्त रुख
राष्ट्रीय महामार्ग विभाग ने साफ किया है कि यह निर्माण बिना किसी अनुमति के किया गया है। विभाग ने प्लांट प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराते हुए तुरंत बैरिकेडिंग हटाने के आदेश जारी किए हैं। विभाग का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की जमीन पर किसी भी तरह का निजी निर्माण या अतिक्रमण गैरकानूनी है।
स्थानीय लोगों में नाराजगी
NH-353C गढ़चिरोली-अहेरी को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। हाईवे पर इस तरह के अतिक्रमण से यातायात प्रभावित हो रहा है। स्थानीय नागरिकों और वाहन चालकों ने भी इस अवैध कब्जे पर आपत्ति जताई है। लोगों का कहना है कि सुंदरीकरण की आड़ में हाईवे की जमीन पर कब्जा करना गलत है और इससे बड़े हादसे हो सकते हैं।
क्या होगी कार्रवाई?
राष्ट्रीय महामार्ग विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर तय समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्लांट प्रबंधन को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। प्रशासन अब इस मामले में आगे की कार्रवाई की तैयारी में है।






