
हरिद्वार। जिला प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-334ए (पुरकाजी–लक्सर–हरिद्वार) के चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य को गति देने के लिए जिला प्रशासन ने हरिद्वार और लक्सर तहसील के 23 प्रभावित गांव की भूमि संबंधी गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगा दी गई है।
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वैभव गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए के तहत प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत एनएच-334ए के चौड़ीकरण से प्रभावित हरिद्वार और लक्सर तहसील के 23 गांव इस प्रतिबंध के दायरे में आएंगे। जिनमें हरिद्वार तहसील के अंतर्गत आने वाले 18 गांव टिक्कमपुर, मोहम्मदपुर कुन्हारी, जसोधरपुर, बादशाहपुर शेरपुर भट्टीपुर, बाणगंगा नंबर-2, धमोली उर्फ खेरवाला, शाहपुर शीतलाखेड़ा, भवानीपुर जमालपुर, मुस्तफाबाद, पदार्थ उर्फ धनपुरा, फेरुपुर रामखेड़ा, कटारपुर अलीपुर, किशनपुर, जियापोता, नूरपुर पंजनहेड़ी, जमालपुर कला, मिस्सरपुर मुस्तहकम तथा जगजीतपुर एवं तहसील लक्सर के अंतर्गत फिदाईपुर, सुल्तानपुर आदमपुर, पुंडरीपुर उर्फ पीपली, बुड़्डाखेड़ा मीमला तथा अकबरपुर ऊद में अब लैंड यूज़ चेंज, भूमि की खरीद-फरोख्त, रजिस्ट्री, बैनामा एवं भूमि की प्रकृति में परिवर्तन पर रोक लगा दी गई है।





