सहारनपुर, बेहट स्थित मिशन बांग्ला चर्च की संपत्ति पर चर्च ऑफ इंडिया (CIPBC) ने भूमाफियाओं के अवैध अधिकार के दावे को खारिज कर दिया है। चर्च ऑफ इंडिया ने एक प्रेस नोट जारी कर स्पष्ट किया है कि चर्च की संपत्ति पर दावा जताने वाले दिनेश कुमार दिवाकर का दावा फर्जी है।
मामला और विवरण: बेहट मिशन बांग्ला की चर्च संपत्ति (खसरा नंबर 756) पर दिनेश कुमार दिवाकर ने फर्जी दावा करते हुए टीपू सुल्तान को केयरटेकर नियुक्त किया था। इस संबंध में 30 अक्टूबर को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि चर्च की संपत्ति का केयरटेकर नियुक्त करने का अधिकार केवल चर्च से संबंधित अधिकारियों के पास है, और अन्य समुदाय के व्यक्ति को यह जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती।
CIPBC का स्पष्टीकरण: चर्च ऑफ इंडिया CIPBC जनरल कौंसिल की मौजूदा सचिव, मधुलिका जांयस, ने दावा किया कि यह मामला पूरी तरह से फर्जी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी बिशप को चर्च की संपत्ति का केयरटेकर नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। साथ ही, प्रॉपर्टी अफसर एलिक जॉन सिंह ने कहा कि दिनेश कुमार दिवाकर द्वारा फर्जी दस्तावेजों, अवैध लेटरहेड, और स्टाम्प का उपयोग कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है।
चर्च ऑफ इंडिया का कानूनी आधार: चर्च ऑफ इंडिया (CIPBC) एक स्वायत्त, संवैधानिक धार्मिक संस्था है जो भारतीय चर्च अधिनियम, 1927 के अंतर्गत पंजीकृत है। यह संस्था अपने अनुयायियों के धार्मिक और सामाजिक हितों की सुरक्षा करती है। सहारनपुर जिले की सभी चर्च संपत्तियाँ चर्च ऑफ इंडिया CIPBC/इंडियन चर्च ट्रस्टीज सेंट थॉमस एंग्लिकन चर्च सहारनपुर के अधीन आती हैं।
आरोप: दिनेश कुमार दिवाकर, निवासी बी-37, टीचर कॉलोनी, पंसाली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, ने चर्च ऑफ इंडिया का फर्जी बिशप और चेयरमैन बनकर बेहट चर्च की संपत्ति पर अवैध दावा किया है। उन्हें चर्च ऑफ इंडिया (CIPBC) के जर्नल काउंसिल में न ही पंजीकृत किया गया है और न ही भारत सरकार के कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है।
चर्च ऑफ इंडिया ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि समाज में भ्रम फैला रहे दिनेश कुमार दिवाकर के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए।
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संपर्क: प्रोपर्टी ऑफिसर चर्च ऑफ इंडिया, सेंट थॉमस एंग्लिकन चर्च, सहारनपुर
रिपोर्ट एलिक सिंह एडिटर
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