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डीएम का पेट्रोल पम्पो को निर्देश, बिना हेलमेट -नो फ्यूल

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अनुपम मिश्रा जिला सवाददाता रायबरेली

जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने परिवहन विभाग के आदेशों का पालन कराने के लिए नो हेलमेट नो फ्यूल का निर्देश दिया है। बढ़ती मार्ग दुर्घटनाओं को लेकर परिवहन विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि दोपहिया वाहन चलाने वाले और उन पर बैठने वाले लोगों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। सभी पेट्रोल पंप संचालकों को भी अवगत करा दिया गया है कि जो वाहन चालक हेलमेट न लगाए हों, उनको पेट्रोल न दिया जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि 26 जनवरी 2025 से यह अभियान अग्रिम आदेशों तक जारी रहेगा।

हादसों में मृत्यु को रोकने की कवायद
जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि जनपद रायबरेली में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा हेलमेट न पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से परिवहन आयुक्त द्वारा ‘नो हेनमेट नो फ्यूल’ की रणनीति लागू की गई है।

डीएम ने दिए ये निर्देश
जिलाधिकारी ने इस सम्बन्ध में रायबरेली जनपद में स्थित सभी पेट्रोल पम्प संचालकों एवं स्वामियों को निर्देश दिये हैं कि आगामी 07 दिनों में अपने प्रांगण में इस आशय के बड़े-बड़े होर्डिंग लगाएं। जिसमें लिखा होगा कि 26 जनवरी 2025 से किसी भी ऐसे दोपहिया वाहन चालक को पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जायेगा, जिसके चालक तथा सहयात्री ने हेनमेट नहीं पहना हो। उन्होंने कहा कि सभी पेट्रोल पम्प संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरा सदैव सक्रिय रहे, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके।

 

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