*सिब्बल बोले- भारत में राष्ट्रपति नाममात्र का मुखियाः इंदिरा को अयोग्य ठहराने का जज का फैसला उपराष्ट्रपति को मंजूर था, अब जजों पर सवाल उठा रहे....*
*सिब्बल बोले- भारत में राष्ट्रपति नाममात्र का मुखियाः इंदिरा को अयोग्य ठहराने का जज का फैसला उपराष्ट्रपति को मंजूर था, अब जजों पर सवाल उठा रहे....*
प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली
सिब्बल बोले- भारत में राष्ट्रपति नाममात्र का मुखियाः इंदिरा को अयोग्य ठहराने का जज का फैसला उपराष्ट्रपति को मंजूर था, अब जजों पर सवाल उठा रहे….
नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 17 अप्रैल को एक बयान दिया-जज राष्ट्रपति को सलाह न दें। शुक्रवार को राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने उनके इस बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जब कार्यपालिका काम नहीं करेगी तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। सिब्बल ने कहा, ‘भारत में राष्ट्रपति नाममात्र का मुखिया है। राष्ट्रपति-राज्यपाल को सरकारों की सलाह पर काम करना होता है। मैं उपराष्ट्रपति की बात सुनकर हैरान हूं, दुखी भी हूं। उन्हें किसी पार्टी की तरफदारी करने वाली बात नहीं करनी चाहिए।’ सिब्बल ने 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा- ‘लोगों को याद होगा जब इंदिरा गांधी के चुनाव को लेकर फैसला आया था, तब केवल एक जज, जस्टिस कृष्ण अय्यर ने फैसला सुनाया था। उस वक्त इंदिरा को सांसदी गवानी पड़ी थी। तब धनखड़ जी को यह मंजूर था। लेकिन अब सरकार के खिलाफ दो जजों की बेंच के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं।’
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