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स्कूल बाल वाहिनियों का किया निरीक्षण व निर्धारित मानको को पूरा करने के दिये निर्देश

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FB IMG 1764328019398श्रीगंगानगर(राकेश)राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा स्कूलों में संचालित बाल वाहिनियों के नियमानुसार संचालन व मानकों को पूरा करवाये जाने के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री रवि प्रकाश सुथार सचिव, (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) श्रीगंगानगर की निगरानी में गुरूवार को जिला परिवहन अधिकारी श्री देवानंद व ट्रेफिक पुलिस प्रभारी श्रीमती राजेश व उनकी टीम द्वारा तीन पुली से गुजरने वाली बाल वाहनियों का #औचक निरीक्षण किया गया एडीजे श्री सुथार ने बताया कि माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राज्य में संचालित बाल वाहिनियों में बच्चों को ठूंस-ठूंस कर भरे जाने व निर्धारिक मानकों को पूरा न करने वाली खबरों पर संज्ञान लिया है। इसकी पालना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव की देखरेख में जिला परिवहन विभाग व ट्रेफिक पुलिस के द्वारा बाल वाहनियों का निरीक्षण किया गया है। इस अवसर पर जिले में संचालित ज्यादातर बाल वाहिनियां निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित नहीं होना पाई गई। बाल वाहिनियों में चालकों के पास ना तो वैध अनुज्ञा पत्र, वाहन का बीमा, वाहन का फिटनेस, जीपीएस, लोहे की ग्रिल, अग्निशमन यंत्र, वाहन के पीछे स्कूल का नाम व चालक का नाम आदि मानकों का पूरा होना नहीं पाया गया जो कि बच्चों की सुरक्षा के लिए भयंकर खतरनाक है। जिला परिवहन विभाग व ट्रेफिक पुलिस के द्वारा मौके पर ही कुछ बाल वाहिनियों के चालान कर उन्हें निर्धारित मानकों को पूरा करने के निर्देश प्रदान किये गये। इसी प्रकार एडीजे श्री रवि प्रकाश सुथार द्वारा गुरू हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल में जाकर वहां के प्रिंसीपल व वाहनों के चालकों के साथ समझाईश की गई। इस दौरान स्कूल प्रशासन व चालको को समस्त बाल वाहनियों में निर्धारित मानकों को पूरा करवाये जाने व दस्तावेजात पूरे करने के निर्देश प्रदान दिये गये। जिला परिवहन अधिकारी श्री देवानंद ने बताया कि पूर्व में स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से बाल वाहनियों को निर्धारित मानकों को पूरा करने हेतु चालकों व स्कूल प्रशासन से समझाईश की जा चुकी है। वर्तमान में जिन बाल वाहिनी चालकों द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा नहीं किया गया, उनके तुरन्त चलान किये जायेंगे। जिले के समस्त स्कूल संचालक व बाल वाहिनी चालकों से अपील की जाती है कि वे अपनी-अपनी बाल वाहिनियों के तमाम दस्तावेजात सहित निर्धारित मानकों को पूरे कर लेवें अन्यथा मानक पूरा नहीं होने की स्थिति में उसी समय उनके चलान किये जायेंगे या उन्हें जब्त कर लिया जावेगा। एडीजे श्री सुथार ने अभिभावकों से अपील की है कि वे स्कूल जाने वाले अपने नाबालिग बच्चों को खुद वाहन लेकर स्कूल जाने की अनुमति नहीं प्रदान करें। बच्चों के अभिभावकों को भी हिदायत दी गई कि बच्चों की जान जोखिम में डालकर ऐसी बाल वाहिनियों में बच्चों को ना भेजें जो निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करती हों।

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