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रोशनाबाद हत्या के मुकदमे में जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय हरिद्वार द्वारा अभियुक्त गण को किया गया दोष मुक्त

हरिद्वार ब्यूरो

रोशनाबाद हत्या के मुकदमे में जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय हरिद्वार द्वारा अभियुक्त गण को किया गया दोष मुक्त

रोशनाबाद हत्या के मुकदमे में जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय हरिद्वार द्वारा अभियुक्त गण को किया। दोषमुक्त अभियुक्तगण शुभम ,आशु, धनपाल, सोनू उर्फ संदीप ,दीपक अंकुर उर्फ अंकुल,आकाश, एवं अन्य अभियुक्तगण को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 149, 323, 504,506,307,302, एवं एससी एसटी एक्ट मैं दर्ज मामलों से वाइज्जत बरी कर दिया गया

 

इस मामले में अभियुक्तगण की ओर से ठोस पैरवी करते हुए अधिवक्ता रेशु नेहरा ने अदालत में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए उन्होंने यह साबित किया कि अभियुक्त गण पर लगाए गए आरोप निराधार है और उन्हें झूठा फसाया गया है अभियुक्त गण पर लगाए आरोप तथ्यों और सबूत के आधार पर न्याय संगत नहीं है।

 

अदालत ने अधिवक्ता रेशु नेहरा की दलील को मानते हुए सभी अभियुक्त गण को दोष मुक्त कर दिया इस फैसले के बाद अभियुक्त और उनके परिवार ने न्याय मिलने पर रात की सांस ली और इसे अपने जीवन में नई शुरुआत बताया।।।।और अपनी अधिवक्ता की मजबूत पैरवी के लिए उनका दिल से आभार व्यक्त किया

 

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