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नियम क़ानून पालन नहीं करने वाले प्रायवेट स्कूलों के होंगी मान्यता रद्द

20240728 153535 सारंगढ़ संवाददाता -चित्रसेन घृतलहरे 

सारंगढ़ : सारंगढ़-बिलाईगढ़ कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू नें कलेक्टोरेट सभाकक्ष में शिक्षा का अधिकार(आरटीई)के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक ली |बैठक में कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू नें अधिकारीयों को कहा की यह पता करें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिले के प्रायवेट स्कूल में पड़ रहे कितने बच्चो नें उस स्कूल से छुड़वाकर दूसरे स्कूल में दाखिला लिया हैं | उस प्रायवेट स्कूल को छोड़ने का कारण क्या हैं | यदि बच्चे और उसके पालक नें निजी कारणवश उस स्कूल से बेहतर सरकारी या निजी स्कूल में दाखिला लिया है तो ठीक हैं |
कलेक्टर नें जिले के प्रायवेट स्कूलों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि कोई भी प्रायवेट स्कूल फीस का निर्धारण नियमानुसार करेंगे | साथ ही किसी एक दुकान से ड्रेस और कॉपी किताब खरीदने के लिये विद्यार्थियों को बाध्य नहीं करेंगे | इसी प्रकार यदि प्रायवेट स्कूल आरटीई के तहत दाखिल बच्चो के साथ लापरवाही करते, बच्चे को शाररिक, मानसिक रूप से परेशान करते है तो इन सभी परिस्थितियों कि जाँच में किसी निजी स्कूल द्वारा ऐसा किया जाना पाया जाता है तो उस स्कूल के विरुद्ध मान्यता रद्द करने की कार्यवाही किया जायेगा | बैठक में परियोजना निदेशक पंचायत हरिशंकर चौहान, जिला शिक्षा अधिकारी वर्षा बंसल, बीईओ नरेश जांगड़े, रेशम लाल कोसले और सत्यनारायण साहू सहित सेज़ेस के नोडल अधिकारी एवं प्राचार्य नरेश चौहान, समग्र शिक्षा के जिला नोडल अधिकारी शोभाराम पटेल, एबीईओ मुकेश कुर्रे, शिक्षक एस आर अजय सहित जिले के अन्य अधिकारी, प्राचार्य और शिक्षक उपस्थित थे |

  1. एक ही दुकान से ड्रेस और कॉपी किताब खरीदने के लिये विद्यार्थियों को बाध्य नहीं कर सकते प्रायवेट स्कूल |
  2. आरटीई के तहत दाखिल बच्चे यदि प्रायवेट स्कूल को छोड़ रहे तो उसके कारण की जाँच होंगी |   कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ 

 

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