केंद्र सरकार ने स्कूली शिक्षा मे एक बड़ा परिवर्तन करते हुए कक्षा 5 एवं 8वीं के छात्रों के लिए “नो डिटेशेंन पॉलिसी” को समाप्त कर दिया है। इसके तहत अब स्कूलों को वार्षिक परीक्षा मे पास नही होने वाले छात्रों को फेल करने की अनुमति दे दी है। वर्ष 2019 शिक्षा का अधिकार अधिनियम मे संशोधन के बाद सोलह राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों मे कक्षा 5 एवं 8वीं के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी पहले ही बंद कर दिया था। एक आधिकारिक सूचना अनुसार वार्षिक परीक्षा मे फेल होने वाले छात्रों को अतिरिक्त कोचिंग मिलेगी और परिणाम आने के दो महिने के अंदर उन्हे दुबारा परीक्षा देने का मौका दिया जायेगा। अधिसूचना मे कहा गया कि यदि कोई छात्र पुन:परीक्षा मे फेल हो जाता है तो उसे कक्षा 5एवं8 मे ही पढ़ना होगा। सरकार दवरायह भी स्पष्ट किया गया कि किसी छात्र को तबतक स्कूल से नहीं निकाला जायेगा जबतक कि वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर लेता है। अधिसूचना के अनुसार सभी केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, सैनिक स्कूल,सहित केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित स्कूलों पर यह नियम लागू होगा।
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