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मुरादाबाद में लागू होगा ‘नो हैेलमेट नो प्यूल’:DM का पंप वालों को आदेश-बगैर हेलमेटवाले दुपहिया वाहन चालकों को न दें पेट्रोल

Screenshot 20250113 092550मुरादाबाद में अब बगैर हेलमेट के दुपहिया वाहनचालकों को पेट्टोल पंप से तेल नहीं मिलेगा। Dm अनुजसिंह ने इसके लिए पंप संचालकों को आदेश दिया है।डीएम का आदेश 26 जनवरी से लागू हो जाएगा।

जिलाधिकारी अनुज सिंह ने बताया कि मुरादाबाद मेंजन-सामान्य के मध्य सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुकताउत्पन्न करने तथा बिना हेलमेट के दो पहिया वाहनचलाने के कारण सड़क दूर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दरपर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह आदेश लागू कियागया है।

मोटरयान नियमावली-1988 की धारा 29 एवं उत्तरप्रदेश मोटर नियमावली 1998 नियम-201 के अनुसारसभी मोटर साईकिल चालकों एवं सवारियों के लिएभारतीय मानक व्यूरो (बी०आई०एस० ) द्वारा निर्धारितमानकों के अनुरूप दो पहिया वाहन चलाते समयप्रोटेक्टिव हेडगियर (हेलमेट) पहनना अनिवार्य है। इनप्रावधानों का उल्लंघन करना मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-177 के तहत दण्डनीय अपराध है,जिसमें जु्मनि का प्राविधान है।

डीएम अनुज सिंह ने मुरादाबाद में स्थापित सभी फ्यूलपम्प संचालकों को निर्देश दिया है कि अगले 7 दिनों मेंअपने फ्यूल पम्प प्रागंण में इस आशय से बड़े-बड़े होडिंगलगाएं।

26 जनवरी से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालकको प्यूल (पेट्रोल / डीजल) का विक्रय न करें, जिसकेचालक एवं सहयोगी ने हेलमेट नहीं पहना हो। सभीफ्यूल पम्प संचालक एवं स्वामी यह भी सुनिश्चित करेगेंकि उनके फ्यूल पम्प प्रागंण में सी०सी०टी०वी० कैमरेसदैव सक्रिय रहें।

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