

बांदा
गरीबों के हिस्से का 122 क्विंटल खाद्यान्न घोटाले के आरोप में कोटेदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज ।
विभागीय अधिकारियों ने कोटेदार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। अतर्रा तहसील के उतरवां के कोटेदार सुकुरू राम का कोटा अनियमितताओं के आरोप में पिछले माह निलंबित कर दिया था। कोटा गांव की ही मुन्नी देवी के यहां से अटैच कर दिया गया।
सुकुरू राम को जिला पूर्ति अधिकारी ने निर्देश दिए थे कि बचा खाद्यान्न मुन्नी देवी को हस्तांतरित कर दे, लेकिन राशन हस्तांतरित नहीं किया गया।
शिकायत के बाद जिलापूर्ति अधिकारी के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक प्रशांत कुमार सिंह सुकरू राम की दुकान की जांच करने पहुंचे तो मौके पर 116.98 क्विंटल चावल, 5.49 क्विंटल गेहूं व अंत्योदय कार्ड की 54 किलो चीनी नहीं मिली। निलंबित कोटेदार इस संबंध में कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं दे सका।
डीएसओ के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक ने कोटेदार के विरुद्ध राशन की कालाबाजारी करने के आरोप में अतर्रा थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है।


