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दहेज के लिए पत्नी की हत्या,..पति और ससुराल वालों को नहीं मिल सकती संपत्ति

बॉम्बे हाईकोर्ट का अहम फैसला


समीर वानखेड़े चंद्रपुर महाराष्ट्र:
दहेज के लिए होने वाली मौत मतलब पत्नी की हत्या है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है कि इस अपराध के लिए दोषी ठहराए गए पति को अपनी मृत पत्नी की संपत्ति नहीं मिल सकती है। न्यायमूर्ति निज़ामुद्दीन जमादार की एकल पीठ ने इस मामले में मृतक पत्नी के पिता की याचिका को मंजूरी दे दी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में हत्या को परिभाषित नहीं किया गया है। आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या दंडनीय है। धारा 300 हत्या को परिभाषित करती है। आईपीसी और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को एक स्तर पर नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि दहेज और हत्या की सजा की तुलना नहीं की जा सकती। इस मामले में पति को दहेज के लिए दंडित किया गया था। इसलिए, उच्च न्यायालय ने वसीयतनामा विभाग के इस तर्क को खारिज कर दिया कि उसकी मृत पत्नी की संपत्ति पर उसका दावा स्वीकार कर लिया गया था।
क्या है मामला
दहेज विवाद के कारण उनकी बेटी की जान चली गई। दहेज के इस मामले में पति और उसके माता-पिता को सजा हो चुकी है और वे फिलहाल उत्तर प्रदेश की जेल में सजा काट रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपनी बेटी की संपत्ति पर दावा किया। और यह अधिकार दिया गया. इसलिए याचिका में मांग की गई है कि बेटी की संपत्ति उसके पति और उसके माता-पिता को देने के फैसले को रद्द किया जाए।
क्या व्यभिचार के दोषी अभियुक्त को उसकी मृत पत्नी की संपत्ति का अधिकार दिया जा सकता है?
किसी मामले में हत्या का दोषी पाया गया आरोपी मृतक की संपत्ति का हकदार नहीं है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में ऐसा प्रावधान किया गया है. तदनुसार, मृत पत्नी की संपत्ति पर पति और उसके माता-पिता का दावा स्वीकार कर लिया गया। क्योंकि उन्हें हत्या नहीं तो दहेज अधिनियम के तहत सज़ा मिली थी. मृत पत्नी के पिता ने इस का विरोध किया था। क्या दहेज के दोषी अभियुक्त को उसकी मृत पत्नी की संपत्ति पर अधिकार दिया जा सकता है? उन्होंने इस मुद्दे पर हाई कोर्ट में अपील की ।

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