एमपी में कलेक्टर पर लगा 50 हजार रू. का जुर्माना, आखिर क्या है मामला*
mp news: आदिवासी समाज के युवा के खिलाफ कलेक्टर ने की थी जिलाबदर की कार्रवाई, अब हाईकोर्ट ने कलेक्टर पर लगाया
50 हजार का जुर्माना…
mp news: मध्यप्रदेश में बुरहानपुर कलेक्टर पर 50 हजार रूपए का जुर्माना लगा है। ये जुर्माना हाईकोर्ट ने लगाया है और याचिकाकर्ता को मुआवजे की राशि 50 हजार रूपए देने का आदेश दिया है। बुरहानपुर जिले के बहुचर्चित जंगल कटाई मामले में हाईकोर्ट ने ये जुर्माना लगाया है। बता दें कि जागृति आदिवासी संगठन के कार्यकर्ता अंतराम आवासे ने बुरहानपुर कलेक्टर की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
कलेक्टर पर 50 हजार रूपए का जुर्माना
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता अंतराम आवासे की याचिका पर सुनवाई करते हुए अब फैसला सुनाया है कि
कलेक्टर का आदेश गलत था। हाईकोर्ट ने बुरहानपुर कलेक्टर पर 50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है
और साथ ही ये भी आदेश दिया है कि मुआवजे की राशि याचिकाकर्ता अंतराम आवासे को दी जाए।
याचिकाकर्ता अंतराम आवासे ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि उन्हें कोर् पर पूरा भरोसा था कि कोर्ट न्याय जरूर करेगा।
मध्यप्रदेश
वंदे भारत लाईवकलेक्टर पर 50 हजार रूपए का जुर्माना
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता अंतराम आवासे की याचिका पर सुनवाई करते हुए अब फैसला सुनाया है कि कलेक्टर का आदेश गलत था। हाईकोर्ट ने बुरहानपुर कलेक्टर पर 50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है और साथ ही ये भी आदेश दिया है कि मुआवजे की राशि याचिकाकर्ता अंतराम आवासे को दी जाए। याचिकाकर्ता अंतराम आवासे ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि उन्हें कोर् पर पूरा भरोसा था कि कोर्ट न्याय जरूर करेगा।