
वाराणसी में अस्पताल पर होटल बनवाने का मामला, एनजीटी ने डीएम, वीडीए और वारी केमिकल्स को भेजा नोटिस
चन्दौली चौक थाना क्षेत्र के रामघाट स्थित मेहता अस्पताल पर निर्माणाधीन होटल के मामले में एनजीटी ने जबाब तलब किया है। आपको बता दें कि गलियों के शहर पक्का महाल के लोगों के लिए यह अस्पताल जीवन रेखा है। इस अस्पताल पर हैदराबाद की वारी केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड कर रही होटल का निर्माण कर रही है। इस मामले में याचिकाकर्ता अनुराग सिंघल के वकील सौरभ तिवारी व विकास तिवारी की ओर से तमाम दस्तावेजों के साथ शिकायत की गई थी। अब एनजीटी की नई दिल्ली स्थित प्रधान पीठ ने वीडीए, डीएम वाराणसी एवं वारी केमिकल्स सहित सभी विपक्षियों से जबाब तलब कर लिया है। एनजीटी के इस मामले में संज्ञान लेते हीएनजीटी के इस मामले में संज्ञान लेते ही विपक्षियों में खलबली मच गई है। मामले की सुनवाई चेयरपर्सन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव एवं विशेषज्ञ सदस्य डा.ए.सेंथिल वेल की संयुक्त पीठ के समक्ष हुई। याचिकाकर्ता कि तरफ से बहस करते हुए अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने कहा कि पहले से मौजूद मेहता अस्पताल के ऊपर नियम विरुद्ध न केवल दो अतिरिक्त तल का निर्माण किया गया, बल्कि क्षैतिज रुप से भी अतिरिक्त नया निर्माण किया गया है। उन्होंने निर्माण की जीओ-टैग तस्वीर भी प्रस्तुत की। अधिवक्ता ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व में गंगा किनारे 200 मीटर के अंदर नये भवन या अतिरिक्त निर्माण पर रोक लगा रखा है। जबकि मेहता अस्पताल पर निर्माण गंगा घाट से 100 फीट के अंदर किया गया है।याचिकाकर्ता के तरफ से कहा गया कि इस मामले में जिलाधिकारी वाराणसी और वाराणसी विकास प्राधिकरण को विस्तृत शिकायत की गयी, लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नही की। अधिवक्ता ने निर्माण पर तत्काल रोक लगाने की भी मांग की। इस पर एनजीटी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने इंकार करते हुए कहा कि हमको नहीं पता कि वह फ्लड प्लेन जोन में है या नही। इसलिए जबाब का इंतजार करिए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। सभी विपक्षियों को नोटिस बुधवार को ही ईमेल द्वारा भेजा गया