लोकसभा में पास हुआ रिवाइज्ड इनकम टैक्स बिल, देर से ITR फाइल करने वालों को भी मिलेगा रिफंड.
नई दिल्ली
वन्दे भारत लाइव टीवी न्यूज।
लोकसभा ने सोमवार को रिवाइज्ड न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 पास कर दिया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संशोधित विधेयक पेश किए जाने के तुरंत बाद इनकम टैक्स (संख्या 2) विधेयक, 2025 पारित हो गया.
महत्वपूर्ण नए आयकर विधेयक, 2025 के पारित होने के बाद, लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. निर्मला सीतारमण ने सोमवार को सलेक्ट कमेटी की लगभग सभी सिफारिशों को शामिल करने के बाद रिवाइज्ड इनकम टैक्स विधेयक पेश किया.
वित्त मंत्री ने कहा कि रिवाइज्ड इनकम टैक्स विधेयक 2025 का उद्देश्य आयकर से संबंधित कानूनों को कंसोलिडेट और संशोधित करना है और यह आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेगा. मौजूदा अधिनियम को बदलने लिए, विधेयक को राज्यसभा द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है और फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी.
ध्वनिमत से पारित हुआ बिल
रिवाइज्ड इनकम टैक्स विधेयक 2025 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि सलेक्ट कमेटी की लगभग सभी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं. इसके अला