
सागर। वंदे भारत लाईव टीवी न्यूज रिपोर्टर सुशील द्विवेदी,8225072664- न्यायालय सागर के प्रकरण क्रमांक 1743/2015, धारा 341, 294, 506, 34 भारतीय दंड विधान में जारी स्थाई वारंटी भीकम उर्फ हल्लू पिता प्यारेलाल यादव उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम पिडरुआ, थाना बहरोल जो वर्ष 2015 से फरार था। उक्त वारंटी करीब 5 वर्षों तक जिला संबलपुर (उड़ीसा) में रह रहा था। पूर्व से मुखबिर लगाए जाने पर सूचना मिली कि वह हाल ही में अपने गाँव वापस आकर सागर क्षेत्र में काम कर रहा है। दिनांक 19.09.2025 को मुखबिर की पुख्ता सूचना पर पुलिस टीम द्वारा कैंट सदर क्षेत्र, सागर से उक्त स्थाई वारंटी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय, सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया।ह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक सागर विकाश कुमार शाहवाल के निर्देशानुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर लोकेश कुमार सिंहा एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) राहतगढ़ योगेन्द्र सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में की गई। इस सफलता में थाना प्रभारी नरयावली के कुशल नेतृत्व में गठित टीम, चौकी प्रभारी जरुआखेड़ा उप निरीक्षक अनिल कुजूर एवं आरक्षक 13 आशीष वर्मा का विशेष योगदान रहा।













