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सहारनपुर ब्रेकिंग न्यूज़🚨 नागल पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ – एक शातिर गोली लगने से घायल, तमंचा व कारतूस बरामद, साथी फरार

फरार साथी की तलाश में पुलिस लगातार जंगल में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है।

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सहारनपुर ब्रेकिंग न्यूज़🚨 नागल पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ – एक शातिर गोली लगने से घायल, तमंचा व कारतूस बरामद, साथी फरार

सहारनपुर: जिले के थाना नागल क्षेत्र में बुधवार शाम पुलिस और गौकशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक शातिर गौकश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा, दो जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया है। फरार साथी की तलाश में पुलिस लगातार जंगल में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है।

जानकारी के अनुसार, थाना नागल पुलिस टीम बुधवार शाम ग्राम बेलड़ा जुनारदार और ग्राम पांडोली के बीच रास्ते पर चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान दो संदिग्ध व्यक्ति पैदल आते दिखाई दिए। पुलिस ने जब उन्हें रुकने का इशारा किया तो दोनों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करते हुए जंगल की ओर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा। मौके से पुलिस ने उसे दबोच लिया।

घायल बदमाश की पहचान उस्मान पुत्र अब्दुल रहीम निवासी ग्राम पांडोली, थाना नागल, जिला सहारनपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने घायल को उपचार के लिए सीएचसी नागल में भर्ती कराया है। वहीं उसका दूसरा साथी अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश में पुलिस ने चारों ओर नाकाबंदी कर दी है।

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त उस्मान पहले से ही थाना नागल पर दर्ज मु0अ0सं0 200/2025 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम में वांछित चल रहा था। उसके कब्जे से बरामद तमंचा और कारतूस यह साबित करते हैं कि वह फिर से किसी अपराध की साजिश रच रहा था।

🔹 घायल बदमाश का आपराधिक इतिहास

थाना रिकार्ड के अनुसार अभियुक्त उस्मान एक शातिर अपराधी है, जिसके खिलाफ कई गंभीर मुकदमे पहले से दर्ज हैं —

  1. मु0अ0सं0 126/19 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम, थाना नागल
  2. मु0अ0सं0 251/19 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना नागल
  3. मु0अ0सं0 329/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना नागल
  4. मु0अ0सं0 143/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना नागल
  5. मु0अ0सं0 200/25 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम, थाना नागल

इन मामलों से स्पष्ट है कि उस्मान और उसका गिरोह लंबे समय से गौकशी और अवैध हथियारों की तस्करी जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त है।

🔹 पुलिस की सख्त कार्रवाई

मुठभेड़ के बाद मौके पर क्षेत्राधिकारी देहात और थाना प्रभारी नागल की अगुवाई में पुलिस बल ने इलाके की घेराबंदी की। रातभर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया ताकि फरार आरोपी को भी पकड़ा जा सके।
एसएसपी आशीष तिवारी ने कहा कि “सहारनपुर पुलिस का अपराधियों से कोई समझौता नहीं है। जो भी व्यक्ति गौकशी, तस्करी या अवैध हथियारों से जुड़ा होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि घायल बदमाश से पूछताछ के दौरान अन्य साथियों और नेटवर्क के बारे में जानकारी ली जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या यह गिरोह किसी बड़े मवेशी तस्करी रैकेट से जुड़ा हुआ है।

🔹 स्थानीय लोगों में राहत

इस मुठभेड़ की खबर जैसे ही फैली, आसपास के ग्रामीणों में राहत की भावना देखी गई। लोगों ने कहा कि ऐसे अपराधियों से क्षेत्र का माहौल खराब होता है और पुलिस की यह कार्रवाई स्वागत योग्य है। ग्रामीणों ने पुलिस टीम की सराहना करते हुए कहा कि अगर इस तरह की सख्त कार्यवाही लगातार होती रही तो अपराधियों के हौसले पस्त होंगे।

🔹 कानूनी धाराएं और अगली कार्रवाई

पुलिस ने घायल अभियुक्त के खिलाफ गौवध अधिनियम की धारा 3/5/8 और आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत मामला दर्ज किया है। फरार साथी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों को रवाना किया गया है।

फिलहाल घायल बदमाश से पूछताछ के बाद पुलिस को उम्मीद है कि पूरे गिरोह की जड़ तक पहुंचा जा सकेगा। इस घटना को BNS (भारतीय न्याय संहिता) की दृष्टि से धारा 115 (जान से मारने की नीयत से हमला), धारा 117 (अवैध हथियारों का प्रयोग) और धारा 302/511 (हत्या के प्रयास) के अंतर्गत भी गंभीर अपराध माना जा रहा है।

🔹 निष्कर्ष

थाना नागल पुलिस की यह कार्रवाई अपराधियों के लिए एक कड़ा संदेश है कि अब सहारनपुर में कोई भी व्यक्ति गौकशी, तस्करी या अवैध कार्यों में लिप्त पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की मुस्तैदी और तत्परता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कानून के सामने अपराधियों की कोई हैसियत नहीं।


✍️ रिपोर्ट: एलिक सिंह
संपादक – समृद्ध भारत समाचार पत्र एवं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़
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