A2Z सभी खबर सभी जिले की

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ प्रदेश में खतरनाक चाइनीज मांझे पर सख्त

लखनऊ।

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ प्रदेश में खतरनाक चाइनीज मांझे पर सख्त

कोर्ट ने प्रदेश के गृह और कर विभाग के अपर मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों, डीजीपी, औद्योगिक विकास और पर्यावरण विभागों के प्रमुखों को किया तलब

सभी को 13 जुलाई को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश होने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने पूछा है कि पहले आदेश के तहत खतरनाक मांझे के उत्पादन, बिक्री, इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने को क्या कदम उठाए हैं और क्या कार्यप्रणाली तय की है।

न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश दिया

स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की वर्ष 2018 में दाखिल जनहित याचिका पर आदेश

पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि खतरनाक चीनी मांझे के उत्पादन व बिक्री को रोकने के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाएं।

साथ ही, इस अपराध के अपराधियों को जवाबदेह बनाया जाए।

[yop_poll id="10"]
Show More
Back to top button
error: Content is protected !!