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राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मार्च को

लोक अदालत में किया जाएगा हर मामले का निपटारा

हरियाणा महेंद्रगढ़ ( मंजीत कुमार)

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शैलजा गुप्ता के मार्गदर्शन में आगामी 9 मार्च को न्यायिक परिसर नारनौल, महेंद्रगढ़ व कनीना में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शैलजा गुप्ता ने बताया कि यदि आपका कोई विवाद कोर्ट में लंबित है या फिर कोई विवाद अभी कोर्ट में पहुंचा ही नहीं है और उसे आप आपसी समझौते से निपटना चाहते हैं तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं ताकि 9 मार्च को आयोजित होने वाली लोक अदालत में आपके आपसी समझौते से केस का निपटारा किया जा सके। उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में वैवाहिक पारिवारिक विवाद, अपराधिक मामले जो की मिश्रित हों, भूमि अधिग्रहण मामले, बैंक रिकवरी मामले, पेंशन मामले, उपभोक्ता शिकायत मामले, बिजली मामले, टेलीफोन बिल विवाद, अन्य दीवानी मामले जैसे विभाजन, कब्जे के मामले से संबंधित, किराया संबंधी मामले, इजमेंट्री का अधिकार व कॉन्ट्रैक्टस संबंधी  मामले निपटारे के लिए रखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में लोग अपना केस लगवाकर केसों का निपटारा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 01282-250322 पर आमजन लोक अदालत व अन्य कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा नालसा के हेल्पलाइन नंबर 15100 पर भी कॉल कर कानूनी जानकारी ले सकते हैं।
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