
फुरकान अंसारी संवाददाता।
हरिद्वार/मंगलौर15/05/2026। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह के निर्देश पर जनपद में अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ चलाए जा रहे “ऑपरेशन प्रहार” के तहत हरिद्वार पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में कोतवाली मंगलौर पुलिस ने एक आदतन अपराधी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे छह माह के लिए जिला बदर कर दिया।
पुलिस के अनुसार, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मंगलौर द्वारा क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर एवं आदतन अपराधियों का सत्यापन और चिन्हीकरण किया गया। जांच के दौरान ललित कुमार पुत्र वेदराम उर्फ वेदपाल निवासी लाठरदेवा हुण, थाना झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार को आदतन अपराधी के रूप में चिन्हित किया गया। इसके बाद उसके खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार को भेजी गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने आरोपी ललित कुमार को छह माह के लिए जनपद से बाहर किए जाने के आदेश जारी किए। आदेश के अनुपालन में मंगलौर पुलिस ने आरोपी को जनपद मुजफ्फरनगर सीमा में छोड़ा और दोबारा हरिद्वार जनपद में प्रवेश न करने की सख्त चेतावनी दी।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि जिला बदर आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ गुंडा अधिनियम की धारा-10 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस धारा में छह माह से लेकर तीन वर्ष तक के कठोर कारावास का प्रावधान है।
हरिद्वार पुलिस का कहना है कि जिले में अपराध और कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले तत्वों के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन प्रहार के माध्यम से ऐसे अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
ललित कुमार का आपराधिक इतिहास
मु0अ0सं0 102/2026 धारा 115(2), 190, 190(2), 223, 351(2), 352 बीएनएस — कोतवाली मंगलौर
मु0अ0सं0 107/2026 धारा 115(2), 190, 190(2), 126(2), 351(2), 352 बीएनएस — कोतवाली मंगलौर
मु0अ0सं0 227/2025 धारा 126(2), 351(2), 324(5), 196(1)(ख) बीएनएस — थाना भगवानपुर
मु0अ0सं0 75/2026 धारा 115(2), 352, 351(2), 126(1) बीएनएस — थाना झबरेड़ा, हरिद्वार
पुलिस टीम
कोतवाली मंगलौर पुलिस टीम।






