
सोशल मीडिया मे एकाउंट बनाने के केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। अब अठारह साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मोडिया पर एकाउंटस बनाने के लिए अपने अभिभावक की मंजूरी जरूरी होगी। इसे लेकर सरकार शीघ्र ही नियम की घोषणा कर सकती है। साइबर खतरों को लेकर सरकार ऐसा कर रही है। सूचना एवं प्रौद्योगिकि मंत्रालय ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023का मसौदा पेश किया है। सरकार ने आम जनता से इन नियमों पर सुझाव भी मांगे हैं।सोशल मीडिया पर एकाउंटस बनाने के लिए अब बच्चों की उम्र कम से कम अठारह साल जरूरी होगा। बच्चो को एकाउंटस बनाने के लिए अपने अभिभावक की सहमति जरूरी रहेगी । सोशल मीडिया प्लेटफार्म को बच्चो के डेटा की गोपनीयता सुरक्षा के लिए कड़े उपाय अपनाने होंगे। स्कूल और अभिभावकों को बच्चों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए उचित कदम उठानें होंगे। नियम लागू हो जाने पर बच्चों को साइबर बुलिंग फिशिंग अन्य आनलाईन खतरों से सुरक्षा मिलेगी। केंद्र सरकार इस विषय को लेकर विषय विशेषज्ञों से परामर्श कर रही है।






