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बाहरी व्यक्तियों की जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन में देना अनिवार्य: मंडला में नया आदेश

बाहरी व्यक्तियों की जानकारी नजदीकि पुलिस स्टेशन में देना अनिवार्य

मकान मालिक, होटल, लॉज, धर्मशाला प्रबंधक, भवन निर्माण ठेकेदार आदि के लिए आवश्यक आदेश जारी

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मंडला MP हेमंत नायक✍️

मंडला न्यूज़ –:भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत जन सुरक्षा और लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, मंडला जिले में मकान मालिक, होटल, लॉज, धर्मशाला के प्रबंधक, भवन निर्माण ठेकेदार, और सुरक्षा एजेंसियों के संचालकों को किसी भी व्यक्ति को मकान किराए पर देने, होटल, लॉज या धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों और निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की जानकारी संबंधित थाना या चौकी में अनिवार्य रूप से देनी होगी।

यह जानकारी इन व्यक्तियों के चरित्र सत्यापन के लिए आवश्यक होगी और यदि कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडित किया जाएगा।

पुलिस अधीक्षक मंडला के पत्र क्रमांक 244, 27 जनवरी 2025 के अनुसार, आगामी पर्वों को देखते हुए कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यह आदेश कड़ाई से पालन करने के निर्देश के साथ दो महीने के लिए बढ़ाया गया है।

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