
विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन
📝खरगोन से रिपोर्टर अनिल बिलवे की रिपोर्ट…
खरगोन – मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डलेश्वर श्री अखिलेश जोशी के मार्गदर्शन में 11 जुलाई 2025 को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय खरगोन, देवी अहिल्या शासकीय उच्चतर माध्यिमक विद्यालय क्रमांक 01 खरगोन, शासकीय उच्चतर माध्यिमक विद्यालय क्रमांक 02 खण्डवा रोड़ खरगोन एवं बाल कल्याण समिति खरगोन में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डलेश्वर सुश्री प्रीति जैन ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आमजनों से कहां कि हमारा उद्देश्य जनसंख्या की समस्यों पर जागृत करना है। भारत में जनसंख्या दर ब दर बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में धन की एवं अन्य दैनिक उपयोगी वस्तुओं की कमी होती नजर आएगी। इसलिए अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी को जनसंख्या पर नियत्रंण करना चाहिए। शिक्षा और देखभाल के लिए सीमित परिवार को रखें तथा अस्पताल स्टाॅफ एवं स्कूल स्टाॅफ को संबोधित करते हुए बताया कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 बनाया गया है। कार्यस्थल में काम करने वाली महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न होता है तो वे आंतरिक परिवाद समिति में शिकायत कर सकती है। समिति जाॅंच के बाद कार्यवाही कर सकती है। यदि जांच में आरोप गलत पाया जाता है अर्थात किसी महिला द्वारा किसी व्यक्ति को जान बूझकर द्वेष पूर्ण तरीके से फॅंसाने की साजिश की जाती है तो ऐसी महिला पर भी कार्यवाही की जा सकती है।
स्कूल के विद्यार्थियों को पास्को एक्ट की जानकारी देते हुए बताया कि यह कानून बालक और बालिका में भेद नहीं करता अर्थात यह कानून जेंडर न्यूट्रल है। व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र के बालक-बालिका को अश्लील इशारा करता है गलत तरीके से छूता है गलत चित्र दिखाया है तो ऐसे में वह पाॅक्सो एक्ट के दायरे में आता है। अगर ऐसी कोई घटना आपके साथ होती है तो डरने की जरूरत नहीं है इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत जरूर करना चाहिए। सुश्री प्रीति जैन ने कहा कि नशा अपराध को जन्म देता है। ड्रग्स से जुड़े माफिया स्टुडेंट को उनके जाल में फॅसाने के लिए सस्ता नशा उपलब्ध कराते है जब युवक नशा का आदि हो जाता है तो वह नशा करने के लिए अपने घर पर चोरी की शुरूआत करता है। चोरी करने वाला अपराध की दुनिया में चला जाता है और नशे की लत के कारण लूट एवं हत्या जैसे अपराधों में शामिल हो जाता है इसलिए हम सभी को नशे से दूर रहना चाहिए। महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों के बारे में भी बताया गया तथा मोटर व्हीकल एक्ट के कानूनी प्रावधानों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई तथा नालसा की हेल्पलाईन नम्बर 15100ए नालसा की जागृति योजना एवं ग्राम न्यायालयों में लगने वाली ग्राम न्यायालय के बारे में भी बताया गया।