
वंदेभारतलाइवटीव न्युज नागपुर,13 अगस्त 2025-: नागपुर शहर में दिन पर दिन बढ़ते हुए यातायात की भीड़, संभावित सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने आज बुधवार 13 अगस्त 2025 से नागपुर शहर की सीमा में निजी ट्रैवेलस की बसों के प्रवेश करने पर रोक लगाने का निर्णय किया है। प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार अब निजी बस चालक नागपुर शहर की सीमा के किसी भी भाग से यात्रियो को न तो उतार सकेंगे और न ही बस में ले जा सकेंगे। निजी ट्रैवेलस बस चालक अब शहर के अंदर अपनी बसों को तब तक पार्क नहीं कर पायेंगे जब तक कि उनके पास अपनी पार्किंग जगह न हो । आगामी गणेशोत्सव को ध्यान में रखते हुए पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी जी के द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार अगले एक महिने तक निजी ट्रैवेलस बस चालकों का नागपुर शहर के अंदर प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। ज्ञात हो कि शहर मे इस समय पर चल रहे विभिन्न विकास कार्यों के चलते सड़कों की चौड़ाई भी कम सी हो गई है, जिसके कारण यातायात की भीड़ भी बनी रहती है। भीड़भाड़ के कारण दैनिक यात्रियों को परेशानी का भी सामना करना पड़ जाता है।बाकी सभी कंपनियों को अपनी अपनी बसें शहर के अंदरूनी घुमावदार सड़कों पर पार्क करनी होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार निजी बस चालकों को वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए सात दिनों का समय दिया गया है। इस अधिसूचना का उल्लंघन करनेवालों पर भारतीय दंड संहिता 2023 धारा 223के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।







