
छत्तीसगढ-: चुनाव के दौरान शासकीय संपत्ति को हानि पहुंचाने पर कानूनी कार्रवाई होगी। इस दौरान बिना अनुमति बैनर पोस्टर लगाने दिवारों पर नारे लिखने पर एक हजार रूपय का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। गौरेला पेन्ड्रा मरवाही जिले मे नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान शासकीय संपत्ति की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए जा रहे है। जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी लीना कमलेश मंडावी जी ने इसके लिए स्पष्ट आदेश जारी किया है कि राजनीतिक दल या प्रत्याशी बिना अनुमति शासकीय या निजी भवनों विद्युत खंभों टेलीफोन के खंभों आदि पर चुनाव प्रचार सामग्री नही लगा सकते है। छत्तीसगढ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति पर बिना अनुमति के पोस्टर बैनर या नारे आदि लिखने पर एक हजार रूपय तक जुर्माना भी हो सकता है। नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के लिए मतदान का कार्य 11फरवरी 2025 को और मतगणना का कार्य 15 फरवरी को होगा। निर्वाचन कार्य निष्पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए जिला कलेक्टर ने लोक शाति की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थानों एवं आम नागरिक की सुरक्षा के लिए हथियार शस्त्र आदि नजदीकी पुलिस थानों मे जमा कराये जाने के आदेश भी जारी किए गए है।





