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जस्टिस सिन्हा ने खास कोलकाता में सरकारी जमीन पर बने तृणमूल पार्टी कार्यालय को तोड़ने का आदेश दिया

अवैध निर्माण को लेकर जस्टिस सिन्हा (जस्टिस अमृता सिन्हा) एक बार फिर सख्त एक्शन में हैं। खास कोलकाता में सरकारी जमीन पर कब्जा कर तृणमूल पार्टी कार्यालय (टीएमसी पार्टी ऑफिस) बनाया गया है. शिकायत पर सुनवाई के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने तोड़फोड़ का आदेश दिया. शुक्रवार को जब यह मामला हाई कोर्ट (कलकत्ता हाई कोर्ट) की जस्टिस अमृता सिन्हा की बेंच में आया तो उनका साफ आदेश था कि तृणमूल के तीन दफ्तरों को तुरंत तोड़ दिया जाए.

 

बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस का पार्टी कार्यालय कोलकाता शहर के न्यू टाउन जैसी जगहों पर सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है। उस राजनीतिक दल का कार्यालय पूरी तरह से अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर बनाया गया है. इस शिकायत पर कलकत्ता हाई कोर्ट में केस दायर किया गया था.

 

मालूम हो कि तृणमूल पार्टी कार्यालय राज्य सरकार के अधीन संस्था हिडको की जमीन पर बना है. इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में अवैध निर्माण को लेकर हिडको का बयान जानना चाहा था. कोर्ट के आदेश के बाद HIDCO ने शुक्रवार को रिपोर्ट दी कि उनकी जमीन पर पार्टी कार्यालय अवैध तरीके से बनाया गया है.

 

जब यह मामला जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ में सुनवाई के लिए आया तो जस्टिस सिन्हा ने हिडको के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया. बोले, “आप अपनी संपत्ति की रक्षा क्यों नहीं कर सकते? क्या हिडको के पास अवैध निर्माण को रोकने के लिए कोई विशेष कानून नहीं है?” इसके बाद जस्टिस अमृता सिन्हा ने उन तीनों पार्टी कार्यालयों को भंग करने का आदेश दिया.

 

आज की सुनवाई में वादी ने यह भी दावा किया कि हिडको की जमीन पर 35 और राजनीतिक कार्यालय अवैध रूप से बनाये गये हैं. संयोग से, जस्टिस सिन्हा ने शुरू से ही अवैध निर्माण पर सख्त रुख अपनाया है। वहीं हाल ही में गार्डेनरिच घटना के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट राज्य में अवैध निर्माण पर सख्त हो Screenshot 20240511 144627 Chromeगया है.

 

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